दहेज प्रताड़ना के दोषी को कोर्ट ने दी 2 साल कैद की सजा, ₹5000 जुर्माना भी…

दर्ज प्राथमिकी में विवाहिता कनकलता मिर्धा ने बताया कि शत्रुघ्न मिर्धा से उसकी शादी हिन्दू रीति-रिवाज से वर्ष 2007 में हुई थी

News Aroma Media
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Dumka Dowry Harassment Cases: JM-1 विजय कुमार यादव की न्यायालय ने सोमवार को दहेज प्रताड़ना के मामले (Dowry Harassment Cases) में शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के कालीचुआ निवासी शत्रुघ्न मिर्धा को दो वर्ष की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

दर्ज प्राथमिकी में विवाहिता कनकलता मिर्धा ने बताया कि शत्रुघ्न मिर्धा से उसकी शादी हिन्दू रीति-रिवाज से वर्ष 2007 में हुई थी। वर्ष 2013 में दोनों से एक लड़का हुआ। उसके बाद पति की ओर से बाइक के लिए 75 हजार रुपये दहेज की मांग की जाने लगी।

इंकार पर पति मारपीट करने लगे। प्रताड़ना से तंग आकर पीड़िता ने न्यायालय में परिवारवाद दायर की। न्यायालय के आदेश पर मामले में शिकारीपाड़ा थाना में तीन मार्च 2016 को मामला दर्ज हुआ था।

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