Dumka Murder: चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मण प्रसाद (Laxman Prasad) के न्यायालय ने पत्नी की हत्या के मामले में पति संजय ठाकुर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं 20 हजार जुर्माना किया।
जुर्माना की राशि नहीं भुगतान करने छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। न्यायालय ने भादवी की धारा 302 के तहत दोषी करार देते हुए सजा सुनायी। मामले में सात गवाहों की गवाही गुजरी।
APP खुशुबुद्दिन अली ने बताया कि वर्ष 2023 में सरैयाहाट थाना क्षेत्र के सियाखोर गांव निवासी संजय ठाकुर ने पत्नी पूनम देवी (39) की हत्या का झूठा प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराया था, जिसमें बताया था कि 6 जून 2023 को अहले सुबह करीब 2 बजे शौच के लिए सोए अवस्था में पत्नी को छोड़ घर के दरवाजा का बाहर से कुंडी लगा निकला था। लौटकर आया तो आंगन में पत्नी का लहूलुहान शव पाया। पत्नी के शरीर में दो जगह गंभीर चोट आयी थी।
पड़ोसियों को इसकी जानकारी दी और गभीर अवस्था में पत्नी को अस्पताल ले गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। लिखित आवेदन में किसी पर कोई शक भी नहीं होने का दावा किया।
पति के लिखित शिकायत पर Saraiyahat पुलिस हत्या का मामला दर्ज करते हुए अनुसंधान में जुट गई थी। बाद में पुलिसिया अनुसंधान में पति ही पत्नी का हत्यारा निकला, जिसे पुलिस गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।