हत्या के दाेषी काे अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

साथ ही अथालत ने 10 हजार रुपया जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर आराेपित को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। घटना नौ साल पूर्व तीन अक्टूबर 16 को शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के सिरसा गांव की है

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Dumka Court News: दुमका अपर जिला और सत्र न्यायाधीश शंत्रुजय कुमार सिंह (Shantrujay Kumar Singh) की अदालत ने मंगलवार काे दंपति के बीच हो रही मारपीट को सुलझाने गए बेंजामिन टुडू काे मौत (Benjamin Tudu Death) के घाट उतारने वाले आराेपित संदीप टुडू को दाेषी पाते हुए अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है।

साथ ही अथालत ने 10 हजार रुपया जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर आराेपित को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। घटना नौ साल पूर्व तीन अक्टूबर 16 को शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के सिरसा गांव की है।

इस घटना में सरकार की ओर से एपीपी धनंजय साह (APP DHANANJAY SHAH) और बचाव पक्ष की ओर से एलएडीसी सिकंदर मंडल ने बहस की। अदालत ने 12 गवाह के बयान और सबूत के आधार पर यह सजा सुनाई।

पुलिस को दिए बयान में मृतक के बड़े भाई सामुएल टुडू ने बताया कि तीन अक्टूबर 20 16 की सुबह भाई बेंजामिन गांव के संदीप एवं उसकी पत्नी नीलू हेम्ब्रम से झगड़ा चल रहा था।

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नीलू ने मदद के लिए बेंजामिन को बुलाया

पति के हाथ में हंसुआ था। भाई बेंजामिन पहाड़िया विद्यालय में काम करने गया था। लेकिन काम बंद होने के कारण वापस घर आ रहा था। जहां रास्ते में संदीप के घर के पास से गुजर रहा था।

नीलू ने मदद के लिए बेंजामिन को बुलाया। जब बेंजामिन दोनों को शांत कराने का प्रयास कर रहा था, तभी गांव की चार पांच महिलाएं भी पहुंची। इसके बाद संदीप भड़क गया और हंसुआ लेकर सभी को दौड़ाने लगा।

महिलाएं तो भाग गई, लेकिन संदीप ने भाई बेंजामिन के गर्दन पर हंसुआ से वार कर दिया। इससे भाई बेंजामिन जमीन पर गिर गया। बेंजामिन के गिरते ही संदीप ने पत्थर से उसके सिर पर प्रहार कर मौत के घाट उतार दिया। अदालत ने गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर संदीप को दोषी करार देते हुए आजीवन करावास की सजा सुनाई है।

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