दुमका में कोर्ट के आदेश पर यौन शोषण मामले में दर्ज की गयी प्राथमिकी

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दुमका: जिले के काठीकुण्ड थाना क्षेत्र की एक 17 साल की बालिका का मामला शनिवार को बाल कल्याण समिति के समक्ष आया।

इससे शादी का वादा कर आरोपी काम करने के नाम पर लेह लद्दाख भाग गया है। कोर्ट में किये गये पीसीआर में दिये गये आदेश के तहत काठीकुण्ड थाना ने पीड़िता के बयान पर भादवि की धारा 376 (2)(एन) एवं पोक्सो एक्ट की धारा 4/8 के तहत 22 जनवरी को यह मामला दर्ज किया है।

सीडब्ल्यूसी के सदस्य रंजन कुमार सिन्हा, डा राज कुमार उपाध्याय और कुमारी विजय लक्ष्मी ने इस मामले की इन्क्वायरी शुरू करते हुए पीड़िता, उसकी मां और पिता का बयान दर्ज किया।

अपने बयान में पीड़िता ने बताया कि जनवरी 2019 में आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया था और फिर शादी का झांसा देकर मार्च 2021 तक उससे लगातार संबंध बनाता रहा।

पिता ने बताया कि अप्रैल 2021 में इस मुद्दे को लेकर उन्होंने गांव में पंचायत बुलायी, जिसमें आरोपी और उसके परिजन शामिल हुए।

आरोपी ने पीड़िता के साथ शादी करने का वादा किया और वह काम करने के लिए लेह लद्दाख चला गया।

उसने कहा था कि पांच माह बाद वह काम से वापस आ जायेगा और पीड़िता से शादी कर लेगा पर सात माह बीतने के बावजूद जब वह वापस नहीं आया तो उन्होंने मेट से उसके बारे में जानकारी ली।

मेट ने बताया कि घरवालों ने आरोपी को पांच साल बाद दुमका वापस भेजने को कहा है। इसपर वह आरोपी के माता-पिता से मिले पर वे बेटे की शादी कराने से इनकार कर गये।

अंततः कोर्ट में पीसीआर केश दायर किया गया, जिसपर मिले आदेश के बाद काठीकुण्ड थाना में 20 जनवरी को प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी है। बालिका को उसकी इच्छा के मुताबिक सीडब्ल्यूसी ने अभिभावकों के साथ उसे घर भेज दिया।