दुमका में 498A के मामले में पति को तीन साल की सजा

Central Desk

Dumka Dowry Case: दहेज प्रताड़ना (Dowry Harassment) के मामले में पति को दोषी करार देते हुए न्यायालय ने तीन साल की कारावास एवं 10 हजार जुर्माना (Fine) किया है।

सजा न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी सार्थक शर्मा के न्यायालय ने शुक्रवार सुनाया है।

साथ ही न्यायालय ने पीड़िता को मुआवजा के रूप में पांच लाख रुपए भुगतान करने का आदेश दिया है।

न्यायालय में दुमका (Dumka) महिला थाना कांड संख्या 03/2016 में शुक्रवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई। न्यायालय दोनों पक्षों की ओर से बहस सुनने के बाद न्यायालय ने रवीन्द्र कुमार को भादवि की धारा 498 A के तहत तीन साल के कारावास (Imprisonment) की सजा सुनाया।

दहेज अधिनियम की धारा 4 के तहत एक साल की कैद और दस हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनायी। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर आरोपित को दो माह के अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी। न्यायालय ने पीड़िता को पांच लाख रुपए मुआवजा (Compensation) के तौर पर भुगतान करने का आदेश दिया है।

इस मामले में सरकार की ओर से सहायक लोक अभियोजक Bhavendra Soren ने बहस में हिस्सा लिया और गवाह की गवाही गुजरी।