दुमका: जिले के जरमुंडी थाना क्षेत्र अंतर्गत भालकी गांव के भरतपुर टोला में सात अक्टूबर की आधी रात 19 वर्षीय युवती मारुति कुमारी (Maruti Kumari) को पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला देने के आरोपित राजेश राउत को शनिवार को कोर्ट (Court) में पेश किया गया।
उसे विशेष अदालत सह डीजे वन प्रभारी लक्ष्मण प्रसाद की कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत (judicial custody) में जेल भेज दिया है।
न्यायालय के समक्ष दर्ज बयान में आरोपित ने स्वीकारा कि नोनीहाट मेला (Nonihat Mela) में किसी अन्य लड़के के साथ मारुति को देखकर उसे गुस्सा आया।
इसके बाद उसने दुमका के जरुआडीह में अंकिता हत्याकांड (Ankita murder case) की तरह मारुति को भी जलाकर मार देने का प्लान बनाया। वह नोनीहाट बस स्टैंड से 55 रुपये का आधा लीटर पेट्रोल और 10 रुपये का एक लाइटर लेकर मारुति के नानी के घर पहुंचा।
उस पर पॉक्सो एक्ट भी लग गया है
रात होने तक मारुति के नानी घर के दरवाजा के सामने छुपा रहा। देर रात दरवाजा तोड़ नानी के साथ सोई मारुति को खींचकर बाहर निकाला और उसके बाद Petrol डालकर लाइटर से आग लगा दिया।
उल्लेखनीय है कि जिले के रामगढ थाना क्षेत्र के महेशपुर से पुलिस ने आरोपित को शुक्रवार को गिरफ्तार किया था।
पुलिस कांड संख्या 88/22 के तहत भादवि की धारा 307, 326 A, 354, 454, 457, 427, 201 में मामला दर्ज कर छानबीन कर रही है। मारुति की मौत के बाद धारा 307 धारा 302 में तब्दील हो गई है। उस पर POCSO Act भी लग गया है।