दुमका: न्यायिक दंडाधिकारी परिधि शर्मा की अदालत ने शुक्रवार को वर्ष 2015 में पंचायत चुनाव के दौरान सरकारी बाधा पहुंचाने (Cases of Obstruction Of Government Work) के आरोप में सरैयाहाट के मुख्तार शेख, जियाददीन शेख व सलालुददीन शेख (Mukhtar Sheikh, Ziauddin Sheikh and Salaluuddin Sheikh) को दोषी करार देते हुए दो साल और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर तीनों को तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। APP खुशबूददीन अली (APP Khushbuddin Ali) ने पांच गवाह पेश किए।
पांच दिसंबर, 2015 को सरैयाहाट थाना में सहायक अवर निरीक्षक मनोज कुमार मिश्रा ने मामला दर्ज कराया था।
सभी ने मतदाताओं से गाली-गलौच की
आरोप लगाते हुए कहा कि पंचायत चुनाव के दिन गश्ती पर थे। बूथ नंबर 173 पर सभी आरोपित कुछ लोगों के साथ आए और मतदाताओं को कतार में रहने के लिए कहा।
इसके बाद सभी ने मतदाताओं से गाली-गलौच की। मना करने पर गश्ती दल में शामिल सदस्यों के साथ मारपीट व धक्का-मुक्की की।
इस तरह से तीनों ने सरकारी कार्य में बाधा डाली। अदालत ने गवाह के बयान और सबूत (Statement and Evidence) के आधार पर तीनों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाया।