ईडी ने पूर्व विधायक अनम नाइक की 1.52 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

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नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने पूर्व विधायक और बीजू जनता दल के नेता अनम नाइक और अन्य के खिलाफ उनकी ज्ञात संपत्ति से अधिक संपत्ति रखने के लिए दर्ज धन शोधन मामले की रोकथाम के संबंध में 1.52 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।नाइक ओडिशा के भवानीपटना निर्वाचन क्षेत्र से विधायक थे।

ईडी ने नाइक के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम की धारा 13(2) के साथ पठित धारा 13(1)(बी) के तहत कोरापुट पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन की जांच शुरू की।

ईडी को जांच में पता चला है कि नाइक ने अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक और अपने नाम पर और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर विभिन्न संपत्तियों और बैंक निवेशों को प्राप्त करने के लिए अपनी गलत कमाई का निवेश किया है।

मामले में आगे की जांच की जा रही है।

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