नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार को कहा कि उसने माडा सुब्रह्मण्यम (Mada Subrahmanyam), माडा श्रीनिवास राव, गंडूरी मल्लिकार्जुन राव (Mallikarjuna Rao), एलुरी प्रसाद राव, उनके परिवार के सदस्यों और फर्मो की 20.31 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की है।
यह मामला आंध्र प्रदेश (Andra Pradesh) में IDBI बैंक की गुंटूर शाखा से प्राप्त धोखाधड़ी वाले ऋण से संबंधित है।
ED ने धोखाधड़ी से IDBI बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) ऋण प्राप्त करने के लिए उपरोक्त व्यक्तियों और अन्य के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दर्ज चार FIR के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत जांच शुरू की थी।
आरोपी ने तत्कालीन प्रबंधक के साथ मिलकर रची धोखाधड़ी की साजिश
जांच में पता चला कि आरोपी ने IDBI बैंक की गुंटूर शाखा के तत्कालीन प्रबंधक चंद्रशेखर हरीश चेन्नप्पागरी के साथ मिलकर धोखाधड़ी की साजिश रची।
साजिश को आगे बढ़ाने के लिए एग्रीगेटर्स ने IDBI बैंक से कुल 57.10 करोड़ रुपये के किसान क्रेडिट कार्ड ऋण (Credit Card Debt) को मछली पालन के लिए 247 कर्जदारों के नाम पर, जो उनके परिवार के सदस्य, कर्मचारी और उनके परिचित व्यक्ति थे, को अपनी संपत्ति देकर धोखे से प्राप्त किया।
अचल संपत्तियोंको खरीदने के लिए किया अपराध
ED को यह भी पता चला कि अपराध की आय का हिस्सा (उधार लेने वालों को स्वीकृत ऋण राशि) का उपयोग अभियुक्तों द्वारा उनके नाम पर और अन्य व्यक्तियों के नाम पर कई अचल संपत्तियों (Fixed Assets) को खरीदने के लिए किया गया था।
ED के एक अधिकारी ने कहा, “20.31 करोड़ रुपये के बाजार मूल्य वाली कुल 47 अचल संपत्तियां, जिन्हें आरोपी और तत्कालीन बैंक प्रबंधक (Bank Manager) ने अपराध की आय का उपयोग करके हासिल किया था, को PMLA के तहत कुर्क किया गया है।”