Discharge Petition of Bhagwan Bhagat: ED के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा (PK Sharma) की अदालत ने शुक्रवार को अवैध खनन से जुड़े Money Laundering मामले में पंकज मिश्रा के सहयोगी भगवान भगत की Discharge Petition खारिज कर दी है। इससे पूर्व गुरुवार को अदालत में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई थी।
अदालत ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने मामले में फैसला सुनाते हुए Discharge Petition खारिज कर दी। Sahibganj में 1250 करोड़ की अवैध खनन मामले में भगवान भगत एवं अन्य के खिलाफ ED ने ECIR 4/2022 दर्ज किया है।
भगवान भगत अपनी कंपनियों के जरिए पत्थर का कारोबार करता था। वह मामले के एक अन्य आरोपित पंकज मिश्रा का काम देखता था। आठ जुलाई 2022 को ED की हुई छापेमारी में भगवान भगत के घर से 28.50 रुपये मिला था।