रांची: मनी लाउंड्रिंग मामले में आरोपित बर्खास्त जूनियर इंजीनियर राम बिनोद प्रसाद सिन्हा की डिस्चार्ज पिटिशन ईडी के विशेष न्यायाधीश एके मिश्रा की अदालत ने मंगलवार को खारिज कर दी है।
राम बिनोद प्रसाद सिन्हा अभी जेल में बंद है।
उसकी ओर से 8 दिसंबर को डिसचार्ज पिटिशन दायर की गयी थी।
पिटिशन पर अदालत ने पिछले 13 जनवरी को सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था।
उल्लेखनीय है कि खूंटी जिला परिषद में पदस्थापित रहते राम बिनोद पर 4.57 करोड़ रुपये से अधिक की मनी लाउंड्रिंग करने का आरोप है।
मामले में नाम सामने आने के बाद वह फरार हो गया था।
आरोपी को ईडी ने कोलकाता में बीते 18 जून 2020 को गिरफ्तार किया था।
ईडी ने मनी लाउंड्रिंग के इस मामले में 2018 में मुकदमा दर्ज किया था।