Paid News Cases : मध्य प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को मतदान होना है। इसके मद्देनजर लागू आदर्श आचार संहिता के नियमों के तहत निर्वाचन आयोग ने पेड न्यूज के मामले (Paid News Case) में 78 उम्मीदवारों को Notice जारी किया है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन (Anupam Rajan) ने बताया कि प्रदेश में राजनीतिक पार्टियों के चुनाव प्रचार और पेड न्यूज मामले पर भी सख्ती से नजर रखी जा रही है।
जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी (MCMC ) और राज्य स्तरीय MCMC 24 घंटे पेड न्यूज की निगरानी कर रही है। विभिन्न जिलों से पेड न्यूज के अब तक 80 मामले सामने आए हैं।
मामलों की गंभीरता से मॉनिटरिंग कराने के लिए निर्देश
जिला स्तरीय MCMC ने 78 मामलों में उम्मीदवारों को नोटिस जारी किये है, जबकि शेष दो मामले शुरुआती जांच में पेड न्यूज के नहीं निकले इसलिए उन्हें जिला स्तर पर ही निरस्त कर दिया गया है।
राज्य स्तरीय MCMC ने 30 मामलों को पेड न्यूज माना है जबकि 48 मामले विचाराधीन है। निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए पेड न्यूज मामलों की गंभीरता से मॉनिटरिंग कराने के लिए निर्देश दिए हैं।
जिला स्तरीय MCMC की प्रारंभिक जांच में पेड न्यूज पाये जाने के संबंधित उम्मीदवार के विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी से उम्मीदार को नोटिस जारी कर जवाब मांगने के लिए कहा जाता है।
अगर कोई उम्मीदवार जिला स्तरीय कमेटी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह राज्य स्तरीय कमेटी के समक्ष अपील कर सकता है। उम्मीदवार की अपील पर राज्य स्तरीय समिति इस मामले पर सुनवाई कर निराकरण करती है।
अगर कोई उम्मीदवार राज्य स्तरीय समिति के निर्णय से भी संतुष्ट नहीं है तो वह चाहे तो भारत निर्वाचन आयोग में गठित मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग समिति (Media Certification and Monitoring Committee) के समक्ष भी अपील कर सकता है।