कंगना रनौत मामले में जावेद अख्तर के आवेदन पर सुनवाई से हाई कोर्ट का इनकार

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मुंबई: फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत प्रकरण में गीतकार जावेद अख्तर को झटका देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है।

हाई कोर्ट ने कहा कि अगर इस तरह के आवेदनों पर कोर्ट सुनवाई करने लगे तो ऐसे आवेदनों की बाढ़ आ जाएगी।

अख्तर ने आरोप लगाया था कि कंगना रनौत ने जानबूझकर अपने पासपोर्ट के नवीनीकरण की अनुरोध वाली याचिका में कोर्ट से कुछ तथ्य छिपाए हैं।

जावेद अख्तर के अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने कहा कि कंगना रनौत का यह बयान कि उनके खिलाफ किसी भी कोर्ट में कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है, झूठा है।

कंगना रनौत ने पासपोर्ट हासिल करने के लिए धोखाधड़ी का सहारा लिया है इसलिए अपनी बात रखने के लिए जावेद अख्तर ने हस्तक्षेप याचिका दायर की।

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कंगना रनौत मामले में जावेद अख्तर के आवेदन पर सुनवाई से हाई कोर्ट का इनकार

जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस एनजे जमादार की बेंच ने अख्तर के अधिवक्ता से कहा कि हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। आपको कोर्ट को संबोधित करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर हम इस तरह के हस्तक्षेप की अनुमति देते हैं तो सैकड़ों आवेदन दिए जाएंगे।

हाई कोर्ट में आवेदन की सुनवाई न होने के बाद जावेद अख्तर के वकील ने कहा कि वह इस मामले की शिकायत पासपोर्ट कार्यालय में करेंगे।

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