पलामू में भी अधिवक्ता न्यायिक कार्य से रहेंगे अलग

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मेदिनीनगर: कोर्ट फीस (Court Fee) बढ़ोतरी वापस लेने, अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करने और अन्य मांगों को लेकर झारखंड स्टेट बार काउंसिल (Jharkhand State Bar Council) के निर्देश पर पलामू जिला अधिवक्ता संघ के भी सभी अधिवक्ता शुक्रवार से काउंसिल के अगले आदेश तक न्यायिक कार्य से अपने को अलग रखेंगे।

पलामू जिला अधिवक्ता संघ (Association Bar) ने अपने सभी सदस्यों को दे दी है। विदित हो कि झारखंड स्टेट बार काउंसिल रांची के निर्देशानुसार न्यायिक कार्य से अलग रहने का निर्णय लिया गया है।

प्र जाने वाला फॉ काउंटर पर बिक्री कियार्म काउंटर भी बंद रहेगा

इस संबंध में पलामू के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश व एक्सकुटिभ कोर्ट (Sessions Judge and Executive Court) के पदाधिकारियों को उक्त आशय की सूचना जिला संघ द्वारा भेज दी गई है।

जिले के अधिवक्ता सिविल कोर्ट, एक्सकुटिभ कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट,आदि में न्यायिक कार्य से अलग रहेंगे। साथ ही प्रत्येक दिन काउंटर पर बिक्री किया जाने वाला फॉर्म काउंटर (Form Counter) भी बंद रहेगा।