दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत अवधि 5 सप्ताह के लिए बढ़ी,सुप्रीम कोर्ट ने..

26 मई को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मंत्री को अपनी पसंद के निजी अस्पताल में इलाज कराने के लिए छह सप्ताह की अंतरिम जमानत दी थी

News Aroma Media

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Cases) में मेडिकल ग्राउंड पर दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) को दी गई अंतरिम जमानत सोमवार को फिर से पांच हफ्ते के लिए बढ़ा दी।

इससे पहले अदालत ने 10 जुलाई को जैन की अंतरिम जमानत 24 जुलाई तक बढ़ा दी थी।

26 मई को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली के पूर्व मंत्री को अपनी पसंद के निजी अस्पताल में इलाज कराने के लिए छह सप्ताह की अंतरिम जमानत दी थी।

जैन की स्वास्थ्य समस्याएं जटिल

शीर्ष अदालत में यह दलील दी गई कि जैन की स्वास्थ्य समस्याएं जटिल (Jain’s Health Problems) हैं और उनका वजन 30 किलो कम हो गया है।

अप्रैल में, दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने केंद्रीय एजेंसी द्वारा जांच किए जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैन और उनके दो सहयोगियों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

हाई कोर्ट ने कहा था कि जैन एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने PMLA के तहत जमानत की शर्तों को पूरा किया है।