रांची: अपर न्यायायुक्त मो. शहजाद की अदालत में शुक्रवार को जेल में बंद पूर्व विधायक अमित महतो की जमानत याचिका (Amit Mahto Bail Plea) पर सुनवाई पूरी हो गई। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।
पुलिस की केस डायरी (Case Diary) के आधार पर राज्य सरकार के अपर लोक अभियोजक ने अमित महतो को जमानत नहीं देने का आग्रह कोर्ट से किया जबकि अमित महतो के वकील ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने खुद सरेंडर किया है। इसलिए उन्हें बेल दी जानी चाहिए।
उल्लेखनीय है कि अमित के खिलाफ वर्ष 2022 में विधानसभा घेराव कार्यक्रम के बाद रांची के धुर्वा थाना में कांड संख्या 208/2022 दर्ज की गयी थी।
27 जून को अदालत में कोर्ट में सरेंडर किया था
प्राथमिकी में सरकारी काम में बाधा डालने और बिना अनुमति के सड़क जाम करने सहित कई आरोप लगाये गये थे। इस मामले में अमित महतो को हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत नहीं मिली थी।
इसके बाद 27 जून को अदालत में कोर्ट में सरेंडर किया था। कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। अमित महतो फिलहाल खतियानी झारखंडी पार्टी के नेता है।