मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस जयाप्रदा को कोर्ट ने घोषित किया फरार, अब…

अपने जमाने की मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस और रामपुर की पूर्व सांसद जया प्रदा को कोर्ट ने आखिरकार फरार घोषित कर ही दिया।

Central Desk
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Court Declared Jayaprada Absconding: अपने जमाने की मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस और रामपुर की पूर्व सांसद जया प्रदा को कोर्ट ने आखिरकार फरार घोषित कर ही दिया।

2019 लोकसभा आम चुनाव (Lok Sabha General Election) के दौरान BJP की प्रत्याशी रही जया प्रदा पर चुनाव के दौरान आचार संहिता के दो मामले रामपुर में दर्ज किए गए थे, जिनकी सुनवाई रामपुर की MP-MLA स्पेशल कोर्ट (Magistrate Trial) में चल रही है।

Court Declared Jayaprada Absconding

जानकारी के मुताबिक पिछली दर्जनों तारीखों पर जया प्रदा हाजिर नहीं हुईं और बार-बार कोर्ट से उनको पेश करने के लिए समन जारी हुए। इसके बाद उनके खिलाफ वारंट और फिर गैर जमानती वारंट भी जारी हुए, लेकिन वह कोर्ट में पेश नहीं हुईं। कोर्ट ने जया प्रदा के खिलाफ सात बार गैर जमाती वारंट जारी किए हैं। इसके बाद पुलिस अधीक्षक रामपुर को बार-बार लिखकर जया प्रदा को पेश करने के आदेश दिए। लेकिन वह फिर भी पेश नहीं हुईं,

अब कोर्ट ने मंगलवार को कड़ा रुख अपनाते हुए पूर्व सांसद व अभिनेत्री जया प्रदा को फरार घोषित कर दिया और उनके विरुद्ध 82 सीआरपीसी की कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक को एक डिप्टी एसपी की अगुवाई में टीम बनाकर 6 मार्च 2024 को अदालत में पेश करने की हिदायत की है।

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Court Declared Jayaprada Absconding

इस पर वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट MP-MLA कोर्ट रामपुर में जया प्रदा के विरुद्ध चुनाव आचार संहिता उल्लंघन से संबंधित मामला चल रहा है। बार-बार समन जारी होने पर भी वह कोर्ट में पेश नहीं हुईं। गैर जमानती वारंट भी जारी किए गए। फिर भी वह पेश नहीं हुईं। थाने की जो रिपोर्ट आई थी, उसमे रंजी द्विवेदी प्रभारी निरीक्षक ने यह रिपोर्ट भजी थी कि अभियुक्त जया प्रदा अपने आपको बचा रही हैं, उनके मोबाइल स्विच ऑफ चल रहे हैं।

अधिकारी ने बताया कि माननीय न्यायालय के द्वारा अभियुक्त जया प्रदा के विरुद्ध धारा 82 सीआरपीसी की कार्रवाई करते हुए आदेश किया गया है और अग्रिम तिथि 06/03/2024 की नियत की गई है। माननीय न्यायालय की सीजीएम फर्स्ट एमपी MLA कोर्ट शोभित बंसल जी की कोर्ट के द्वारा पुलिस अधीक्षक रामपुर को आदेशित किया गया है। अपने इस आदेश में कहा गया है कि जया प्रदा नहाटा की पेशी के लिए क्षेत्र अधिकारी के अधीन एक टीम गठित की जाए।

यह पूछे जाने पर कि 82 CRPC की क्या कार्यवाही होती है। इस पर वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी ने बताया कि धारा 82 CRPC की कार्यवाही जब अभियोग्यता या अभियुक्त उपस्थित नहीं होते हैं तो हाजिरी सुनिश्चित कराई जाने के लिए माननीय न्यायालय के द्वारा उद्घोषणा की कार्यवाही की जाती है। इससे CRPC में धारा 82 की कार्रवाई कहते हैं। इसका मतलब है कि जया प्रदा फरार घोषित हो चुकी हैं। अब उनकी गिरफ्तारी होगी।

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