नई दिल्ली: 15 फरवरी यानि सोमवार से देशभर के टोल प्लाजा पर सिर्फ फास्टैग से ही टोल टैक्स का भुगतान किया जा सकेगा।
बगैर फास्टैग के वाहनों से दोगुना टोल टैक्स वसूला जाएगा।
सरकार ने पहली जनवरी से फास्टैग को अनिवार्य किया था लेकिन बाद में 15 फरवरी तक छूट दे दी थी। इस बार बगैर किसी छूट के 15 फरवरी से फास्टैग से ही टोल टैक्स भुगतान की व्यवस्था को लागू कर दिया है।
सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के सचिव गिरधर अरमाने ने 12 फरवरी को एनएचएआई, प्रदेश में तैनात क्षेत्रीय अधिकारी (आरओ) व सभी राज्यों के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है।
पत्र में उल्लेख है कि केंद्र सरकार देश के सभी टोल प्जाला पर फास्टैग से टोल टैक्स के भुगतान को अनिवार्य करने जा रही है। 80 फीसदी वाहनों में फास्टैग लगाया जा चुका है।
इसके अलावा 40,000 प्वांइट आफ सेल (पीओएस) टोल प्लाजा पर वितरित की जा चुकी हैं।
फास्टैग व्यवस्था लागू करने में राज्य सरकारों से सहयोग करने के लिए प्रर्वतन एजेंसियों को लगाने के लिए कहा गया है। इसके लिए सड़क परिवहन मंत्रालय व एनएचएआई उक्त एजेंसियों को जरूरी सुविधाएं मुहैया कराएगा।
जिससे बगैर फास्टैग वाहनो के टोल प्जाज की फास्टैग लेन में आने पर दो गुना टैक्स वसूला जा सके।
पत्र में इस बात का उल्लेख नहीं है कि टोल प्लाजा की सबसे बायीं ओर की लेन नगद टोल टैक्स भुगतान के लिए रहेगी अथवा नहीं।
सरकार के आदेश के बाद सभी निजी व व्यवसायिक वाहनों में फास्टैग लग कर आ रहा है, लेकिन पुराने वाहनों को इस नियम के दायरे में लाने के लिए थर्ड पार्टी बीमा व पंजीकरण नवीनीकरण में फास्टैग को अनिवार्य बनाया जा रहा है।
यह नियम एक अप्रैल से लागू हो जाएगा।
वाहन नामक पोर्टल में वैध फास्टैग आईडी दर्शाएगा, तभी वाहनों से जुड़े दस्तावेजों का कार्य पूरा करना संभव होगा।