रांची: सौतेली पुत्री से दुष्कर्म (Ranchi Step Daughter Rape) के दोषी एतवा उरांव उर्फ अमित उरांव को अदालत ने बुधवार को दस साल की सजा और 20 हजार जुर्माना लगाया है।
जुर्माना नहीं जमा करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा Poxo के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने सुनायी।
घटना फरवरी, 2018 की है
मामले में अपर लोक अभियोजक मोहन कुमार ने अभियोजन की ओर से पैरवी की। अभियुक्त को अदालत ने 10 नवंबर को दोषी करार दिया था।
मामला डोरंडा थाना कांड संख्या- 211/18 से जुड़ा हुआ है। घटना फरवरी, 2018 की है। इस संबंध में डोरंडा थाना (Doranda Police Station) में प्राथमिकी दर्ज हुई थी।