मार-पिट और दहेज के मांग से तंग आकर पत्नी ने की कंप्लेन, कोर्ट ने सुनाई 2.5 साल की सजा

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चाईबासा: पत्नी को प्रताड़ित करने और दहेज (Dowry) मांगने वाले आरोपी गुवा निवासी राकेश सुंडी को CJM की अदालत में ढाई साल की सजा सुनाई और 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया है।

बता दें कि पत्नी (Wife) सबिता सुंडी ने 2022 में न्यायालय (Court) में शिकायत दर्ज करवाई थी।

पत्नी ने दिया था दूसरा मौका

शादी के कुछ दिनों बाद से ही राकेश पत्नी के साथ मारपीट और दहेज की मांग करने लगा था।

पति के प्रताड़ना से तंग आकर सबिता अपने मायके चली गई थी।

लेकिन बाद में दोनों को समझा-बुझाकर कर मेल करा दिया गया था।

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राकेश ने पत्नी के साथ दोबारा मारपीट नहीं करने का वादा किया और कविता को अपने घर ले गया।

पर कुछ दिन के बाद दोबारा, राकेश के द्वारा प्रताड़ित किया जाने लगा।

पत्नी ने कराया मामला न्यायालय में दर्ज

राकेश ने अपनी पत्नी को जान से मारने की कोशिश की और रसोई घर में सबिता के हाथों में गर्म लोहे से दाग दिया।

इस घटना के बाद सबिता अपने पति से अलग हो गयी और मामला न्यायालय में दर्ज कराया।

अदालत को राकेश सुंडी के खिलाफ पत्नी को प्रताड़ित करने और दहेज मांगने का साक्ष्य मिल जाने से ढाई साल की सजा सुनाई।

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