Check Bounce Cases: चेक बाउंस मामले में मशहूर फिल्म निर्देशक रामगोपाल वर्मा (Ram Gopal Varma) को तीन महीने की सजा हुई है।
अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट (Andheri Magistrate Court) में बीते सात वर्षों से इस मामले की सुनवाई चल रह थी हालांकि, वर्मा फैसला सुनने के लिए अदालत में पेश नहीं हुए थे।
मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया फैसले के दिन आरोपी गैरहाजिर रहा, उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया जाए और संबंधित पुलिस स्टेशन के माध्यम से गिरफ्तारी की जाए।
मजिस्ट्रेट वाईपी पुजारी ने सजा सुनाते समय कहा-आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 428 के तहत किसी भी सेट-ऑफ का प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि आरोपी ने ट्रायल के दौरान कोई समय हिरासत में नहीं बिताया।
पीआर और नगद सुरक्षा पर जमानत दी गई
गोपाल वर्मा को शिकायतकर्ता को तीन महीने के भीतर 372,219 रुपए का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया गया। मुआवजा न चुकाने की स्थिति में वर्मा को तीन महीने की साधारण जेल और भुगतनी होगी।
इस मामले में जून 2022 में वर्मा को अदालत द्वारा 5,000 रुपए की पीआर और नगद सुरक्षा (PR and Cash Security) पर जमानत दी गई थी। 2018 में श्री नामक कंपनी द्वारा महेशचंद्र मिश्रा के माध्यम से शुरू किया गया था। मामला वर्मा की फर्म कंपनी से संबंधित है। वह कोविड-19 के दौरान वित्तीय संकट में फंसे गए थे जिससे उन्हें अपना ऑफिस भी बेचना पड़ा था।