नई दिल्ली: वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) सोमवार को एप्रोप्रिएशन (Appropriation) (नंबर 4 और 5) बिल, 2022 को राज्यसभा (Rajya Sabha) में विचार करने और लोकसभा (Lok Sabha) में वापस लाने के लिए पेश करेंगी, जहां यह पहले ही पारित हो चुके हैं।
एप्रोप्रिएशन बिल
एप्रोप्रिएशन (नंबर 5) बिल, 2022, वित्तीय वर्ष 2022-2023 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और कुछ अतिरिक्त राशियों के भुगतान और एप्रोप्रिएशन (Appropriation) को अधिकृत करता है।
एप्रोप्रिएशन (संख्या 4) बिल, 2022, 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर खर्च की गई राशि को पूरा करने के लिए भारत (India) की संचित निधि से धन के एप्रोप्रिएशन के प्राधिकरण के लिए प्रदान करना है।