Swati Maliwal Case : आम आदमी पार्टी (AAP) की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal) के साथ सीएम अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) के आवास में दुर्व्यवहार (Misbehave) को लेकर गुरुवार को FIR दर्ज कर ली गई।
मालीवाल ने अपने साथ हुई घटना के 81 घंटे बाद ढाई पेज की शिकायत दी।
इसके बाद दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी के मामले में CM अरविंद केजरीवाल के PA बिभव कुमार (Vibhav Kumar) के खिलाफ प्राथमिककी दर्ज की है।
पुलिस टीम करीब 4 घंटे तक मालीवाल के आवास पर रही और उनसे पूछताछ करती रही।
कई थप्पड़ मारने का आरोप
मालीवाल ने अपनी शिकायत में कहा, मैं CMआवास के ड्रॉइंग रूम तक गई और वहां इंतजार कर रही थी, तभी उनका पर्सनल स्टाफ आया और गालियां देने लगा।
बिना किसी उकसावे के थप्पड़ मारा। मैंने शोर मचाया और कहा कि मुझे छोड़ दो, जाने दो।
लेकिन, वह मारता रहा और गालियां देता रहा। धमकियां देता रहा और कहा कि देख लेंगे, निपटा देंगे। उसने चेहरे पर मारा। पेट पर मारा। मैं भाग कर बाहर आई और पुलिस को फोन किया।
बता दें कि मालीवाल के आरोप के बाद ‘AAP’ डैमेज कंट्रोल में जुटी और स्वाति को लेकर ‘AAP’ के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) ने बयान दिया कि पार्टी उनके साथ है।
वह बुधवार को संजय सिंह स्वाति मालीवाल से मिलने पहुंचे थे। पुलिस को स्वाति ने बताया कि सीएम आवास की लॉबी में उनके साथ बदसलूकी की गई।
इन धाराओं में दर्ज हुई FIR
दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल के बयानों के आधार पर आरोपी बिभव कुमार के खिलाफ IPC की धारा 354 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), 506 (आपराधिक धमकी), 509 (अपमान करने के इरादे से शब्द का इशारा या कृत्य), 323 (हमला) और अन्य धाराओं के तहत FIR दर्ज की है।
इसके बाद पुलिस देर रात स्वाति मालीवाल को मेडिकल के लिए AIMS लेकर गई।