रांची में अपहरण के बाद हत्या मामले में पांच को उम्रकैद

Central Desk
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रांची : अपर न्यायायुक्त प्रकाश झा की अदालत ने सोमवार को अपहरण के बाद हत्या करने के मामले में पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। साथ ही पांचों अभियुक्तों को 29-29 हजार का जुर्माना लगाया है।

अभियुक्तों को धारा 302 और धारा 34 के तहत सजा सुनायी गयी है।

अभियुक्तों में गुलजार हुसैन, गोलू सिंह, पवन यादव, जाकिर खान और बबलू मिर्धा शामिल हैं।

मामले की जानकारी विशेष लोक अभियोजक वेद प्रकाश ने दी। यह मामला वर्ष 2018 का है। इस संबंध में कांके थाना में 79/2018 दर्ज की गयी थी। घटना एक जून 2018 का है।

जमीन और संपत्ति विवाद को लेकर उनका कांके के कोनका जयपुर स्थित घोड़ा खटाल के पास से जनत हुसैन का अपहरण कर लिया गया था। बाद में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

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इस मामले में जनत हुसैन के परिजनों ने मामला दर्ज करवाया था। अदालत ने बीते 13 अप्रैल को पांचों आरोपितों को दोषी करार दिया था।

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