Flipkart ने ग्राहक को नहीं की मोबाइल की डिलीवर, लगा 20 हजार का जुर्माना

News Desk
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बेंगलुरु:Bengaluru Urban District Consumer Disputes Redressal Commission ने E-Commerce दिग्गज फ्लिपकार्ट (Flipkart) पर अग्रिम भुगतान के बाद भी ग्राहक को सेलफोन (Cellphone) नहीं देने पर जुर्माना लगाया है।

आयोग ने अपने हालिया फैसले में कंपनी को 12 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज 12,499 रुपये, साथ ही 20,000 रुपये का जुर्माना और कानूनी खर्च के लिए 10,000 रुपये देने का निर्देश दिया है।

Flipkart ने ग्राहक को नहीं की मोबाइल की डिलीवर, लगा 20 हजार का जुर्माना- Flipkart did not deliver the mobile to the customer, fined Rs 20,000

अध्यक्ष M. शोभा और रेणुकादेवी देशपांडे ने सुनाया फैसला

अध्यक्ष M. शोभा और सदस्य रेणुकादेवी देशपांडे ने फैसला सुनाया।

बेंगलुरु (Bangalore) के राजाजीनगर निवासी दिव्यश्री J. ने इस संबंध में फ्लिपकार्ट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

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उसने 15 जनवरी, 2022 को एक मोबाइल बुक किया था और अगले दिन इसकी डिलीवरी (Delivery) होने की उम्मीद थी।

Flipkart ने ग्राहक को नहीं की मोबाइल की डिलीवर, लगा 20 हजार का जुर्माना- Flipkart did not deliver the mobile to the customer, fined Rs 20,000

पूरा भुगतान लेने के बावजूद मोबाइल नहीं दिया

कंपनी ने ग्राहक से पूरा भुगतान ले लिया था, लेकिन उसे मोबाइल (Mobile) नहीं दिया।

आदेश में कहा गया है कि Flipkart ने न केवल सेवा के संबंध में पूरी लापरवाही दिखाई है और अनैतिक प्रथाओं का पालन किया है।

कोर्ट द्वारा नोटिस भेजे जाने के बाद भी कंपनी ने अपना प्रतिनिधि आयोग के पास नहीं भेजा।

आदेश में आगे कहा गया है कि ग्राहक को वित्तीय नुकसान (Financial Loss) और मानसिक आघात का सामना करना पड़ा है, क्योंकि फोन समय पर नहीं दिया गया था।

आदेश में कहा गया है कि ग्राहक ने उसे सेलफोन (Cell Phone) दिए बिना ही किस्तों का भुगतान कर दिया था और उसने कई बार कस्टमर केयर (Ciustomer Care) से भी संपर्क किया था।

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