नई दिल्ली : करोड़ों रुपये के चारा घोटाले (fodder scam) के सिलसिले में झारखंड हाई कोर्ट द्वारा राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद (RJD President Lalu Prasad) को दी गई जमानत को रद्द करने की CBI की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शीघ्र सुनवाई के लिए तैयार हो गया है।
शीर्ष अदालत की Website पर उपलब्ध विवरण के अनुसार, इस मामले पर अगले शुक्रवार यानि 25 अगस्त को सुनवाई होने की संभावना है।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने भारत के CJI डी.वाई. चंद्रचूड़ (D.Y. Chandrachud) की पीठ के सामने मामले का उल्लेख किया और जमानत रद्द करने की याचिका को तत्काल सुनवाई करने की मांग की।
चारा घोटाला में लालू प्रसाद को जमानत
पिछले साल अप्रैल में, झारखंड उच्च न्यायालय ने डोरंडा कोषागार से 139.5 करोड़ रुपये की निकासी से संबंधित पांचवें चारा घोटाला में लालू प्रसाद को जमानत दे दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने दुमका और चाईबासा कोषागार से फर्जी तरीके से धन निकासी के मामले में 17 अप्रैल, 2021 और 9 अक्टूबर, 2020 को जमानत आदेशों को चुनौती देने वाली CBI की याचिका पर पहले ही नोटिस जारी कर दिया था।
60 लाख रुपये का जुर्माना
अविभाजित बिहार में लालू प्रसाद के मुख्यमंत्री रहते हुए पशुपालन विभाग में करोड़ों रुपये का चारा घोटाला हुआ था। यह घोटाला 1996 में सामने आया और पटना उच्च न्यायालय के निर्देश पर मामला CBI को सौंप दिया गया।
लालू प्रसाद को झारखंड के देवघर, दुमका और चाईबासा कोषागार से धोखाधड़ी से पैसे निकालने के चार चारा घोटाले के मामलों में दोषी ठहराया गया था। डोरंडा मामले में CBI की विशेष अदालत ने उन्हें पांच साल की सजा सुनाई थी और 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।