रामगढ़: अनुमंडल पदाधिकारी कीर्तिश्री के निर्देश पर बुधवार को जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉ श्वेता अमृता लकड़ा द्वारा गोला प्रखंड अंतर्गत डीवीसी चौक एवं चितरपुर प्रखंड अंतर्गत रजरप्पा के विभिन्न क्षेत्रों का औचक निरीक्षण कर दुकानों में छापेमारी की गई।
उनके द्वारा दुकानों का औचक निरीक्षण कर प्रतिबंधित पान मसालों के पैकटों को जब्त करने के उपरांत उन्हें नष्ट कर दिया गया।
दोनों प्रखंडों के अंतर्गत लगभग 25 दुकानों में छापेमारी की गई।
इस दौरान कुल 14 दुकानदारों को गैरकानूनी रूप से तंबाकू बेचने का दोषी पाया गया।
इसके विरुद्ध सभी 14 दुकानदारों से सेंट्रल ओक्लाहोमा परिवहन और पार्किंग प्राधिकरण एक्ट के अनुसार ₹200 की राशि फाइन के रूप में वसूली गई।
जांच के दौरान कई दुकानों में एक्सपायरी पेय पदार्थ पाए गए।
जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने सभी जिले वासियों से अपील की है कि दुकानों से किसी भी तरह के पेय पदार्थ को खरीदते वक्त एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें।
गौरतलब है कि जांच सैम्पलों में मैग्निशियम कार्बोनेट पाए जाने के कारण पान पराग पान मसाला, शिखर पान मसाला, रजनीगंधा पान मसाला, दिलरुबा पान मसाला, राज निवास पान मसाला, मुसाफिर पान मसाला, मधु पान मसाला, विमल पान मसाला, बहार पान मसाला, सेहरत ब्रांड पान मसाला, पान पराग प्रीमियम पान मसाला के भंडारण, विनिर्माण, बिक्री वितरण पर 1 वर्ष के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है।
इसके साथ ही दिनांक 10 जून 2020 के बाद से उपरोक्त उत्पादों के भंडारण एवं परिवहन को भी पूर्ण रूप से अवैध माना गया है।