रांची: अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव को ध्वनि प्रदूषण एक्ट मामले में साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
वर्ष 2016 में बड़कागांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास लाउडस्पीकर से विरोध प्रदर्शन करने पर बड़कागांव थाना प्रभारी ने ध्वनि प्रदूषण एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था।
मामले में आरोपित पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और चोहन साव को अदालत ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और चोहन साव पर स्वास्थ्य केंद्र के पास तेज आवाज में साउंड बॉक्स बजाने का आरोप लगाया गया था।
जिसको लेकर बड़कागांव थाना प्रभारी रामदयाल मुंडा ने मामला दर्ज कराया था।
उल्लेखनीय है कि एनटीपीसी के द्वारा किए जा रहे भूमि अधिग्रहण को लेकर पूर्व मंत्री योगेंद्र साव, पूर्व विधायक निर्मला देवी सहित कई पर मुकदमा दर्ज कराया गया है जिसे लेकर योगेंद्र साव जेल में बंद हैं।