पूर्व डीजीपी डीके पांडेय और उनकी बहू को हाईकोर्ट में 11 फरवरी को हाजिर होने का आदेश

Central Desk
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रांची: हाईकोर्ट ने दहेज प्रताड़ना के मामले में पूर्व डीजीपी डीके पांडेय और उनकी बहू रेखा मिश्रा को सशरीर कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है।

उल्लेखनीय है कि पूर्व डीजीपी के खिलाफ दहेज प्रताड़ना के आरोप में दर्ज मामले को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर जस्टिस आनंद सेन की अदालत में मंगलवार को सुनवाई हुई।

सुनवाई के बाद अदालत ने पांडेय और उनकी बहू को सशरीर अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया। इस मामले में अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी।

अदालत में सुनवाई के दौरान पूर्व डीजीपी की तरफ से अदालत को बताया गया कि बहू के द्वारा उनके और उनके परिजनों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया गया है।

उन्होंने कहा कि इस मामले को मध्यस्थता के जरिए आपसी सहमति से सुलझा लिया गया है।

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इसलिए मामले को रद्द कर दिया जाये। इसके बाद अदालत ने कहा कि दोनों पक्ष 11 फरवरी को हाई कोर्ट में फिजिकली हाजिर होंगे और उनका बयान रिकॉर्ड करने के बाद अदालत इस पर फैसला सुनायेगी।

राज्य के पूर्व डीजीपी डीके पांडेय, उनकी पत्नी डॉ पूनम पांडेय और बेटे शुभांकन के खिलाफ 26 जून 2020 को रांची के महिला थाने में दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराया गया था।

डीके पांडेय के बेटे शुभांकन की पत्नी रेखा मिश्रा ने दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए कानून सम्मत कार्रवाई करने का आग्रह किया था।

प्राथमिकी में रेखा मिश्रा ने बताया था कि तीन साल पहले उनकी शादी डीके पांडेय के बेटे शुभांकन से हुई थी। शादी के बाद से ही दहेज की मांग को लेकर पति, सास व ससुर ताना देने लगे।

उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। प्रताड़ना जब हद से ज्यादा हो गयी, तो वह अपने मायके में रहने लगी।

उसके बाद महिला थाने में ससुर डीके पांडेय, सास पूनम पांडेय व पति शुभांकन को आरोपित बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई।

रेखा मिश्रा ने डीजीपी पर गंभीर आरोप लगाए थे। मामले में दोनों से आरोप-प्रत्यारोप के बाद मध्यस्थता के जरिए मामला सुलझा था।

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