न्यूज़ अरोमा रांची: सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार झारखंड के पूर्व मंत्री हरिनारायण राय और उनकी पत्नी सुशीला देवी को गुरुवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एके मिश्रा की अदालत में पेश किया।
अदालत ने दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। अब सीबीआई कोर्ट से मिली सजा को पूरा करने के लिए उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा।
मौके पर हरिनारायण राय के अधिवक्ता ने कहा न्यायालय के फैसले पर सीबीआई ने अपना काम किया है। संवैधानिक अधिकार के तहत अब भी सर्वोच्च न्यायालय में जाने का रास्ता बचा हुआ है। बचाव के लिए वह सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
उल्लेखनीय है कि बीते 4 नवंबर को झारखंड के पूर्व ग्रामीण मंत्री हरिनारायण राय, उनकी पत्नी सुशीला देवी और भाई संजय कुमार राय के जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए सीबीआई कोर्ट की सजा को बरकरार रखा था।
सीबीआई कोर्ट ने 2016 में तीनों को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा और 50- 50 हजार का जुर्माना लगाया था।
इस सजा के खिलाफ तीनों ने हाईकोर्ट में अपील की थी। अपील याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सीबीआई ने वर्ष 2010 में हरिनारायण राय का केस झारखंड निगरानी ब्यूरो से अपने हाथ में लिया था वर्ष 2012 में सीबीआई ने पूर्व मंत्री आए से 94 फ़ीसदी अधिक 146 25354 रुपए अर्जित करने का आरोप पत्र दायर किया था।
इसमें पूर्व मंत्री के नाम पर रांची और देवघर जिले में आलीशान बंगला, डेयरी फॉर्म, पैतृक गांव में तालाब पाया गया था। वही पत्नी और भाई के नाम पर 42 लाख रुपए से अधिक आय से अधिक संपत्ति का मामला पाया गया था।
पूर्व मंत्री ने वर्ष 2005 से 2009 तक विधायक और मंत्री रहते हुए यह संपत्ति अर्जित की थी।