रांची: अपर न्यायायुक्त (Additional Judicial commissioner) दिनेश कुमार की अदालत ने नंदकिशोर लोहरा की हत्या के चार दोषियों फुलमनी देवी, घाना लोहरा, नाथन लोहरा और सुखराम लोहरा को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाई है।
अदालत ने सभी पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने (Fine) की राशि मृतक के परिजनों को दी जाएगी।
9 गवाह पेश किये गये
फुलमनी देवी, घाना लोहरा, नाथन लोहरा और सुखराम लोहरा के खिलाफ मृतक की पत्नी शिवानी देवी के बयान पर सोनाहातू थाना में कांड संख्या 45/2018 दर्ज की गई थी। मामले में अभियोजन की ओर से 9 गवाह पेश किये गये थे।