दुमका: प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी परिधि शर्मा की अदालत ने बुधवार को खेत जोतने के विवाद (Plowing Disputes) को लेकर मारपीट कर जख्मी करने के एक मामले में दोषी पाकर चार लोगों को ने तीन-तीन साल की सजा और जुर्माना किया।
सजा पाने वालों में डोमनाडीह गांव (Domnadih Village) के रहने वाले नामजद आरोपी रमाकांत पंजियारा, गोकुल पंजियारा, कांति देवी और नूतन देवी शामिल हैं।
साथ ही 324 के तहत एक- एक हजार रुपए Fine अदा करने के साथ तीन साल के कारावास, 325 के तहत दो हजार रुपए जुर्माना अदा करने के साथ तीन साल के कारावास की सजा सुनायी।
दोनों धाराओं में जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर तीन-तीन माह अतिरिक्त कारावास (Additional Imprisonment) की सजा भुगतनी होगी।