RTE के तहत रांची के 120 स्कूलों में निःशुल्क दाखिला, 31 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन
इस योजना के तहत निःशुल्क प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 31 मार्च 2025 तक जारी रहेगी। रांची जिला अधीक्षक कार्यालय ने इस संबंध में नोटिस जारी किया है

Free admission in Ranchi: रांची के 120 प्रतिष्ठित निजी स्कूलों (Private schools) में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 2009 के तहत 25% सीटें गरीब एवं वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित की गई हैं।
इस योजना के तहत निःशुल्क प्रवेश (Free Admission) के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 31 मार्च 2025 तक जारी रहेगी। रांची जिला अधीक्षक कार्यालय ने इस संबंध में नोटिस जारी किया है।
योग्यता और पात्रता मानदंड
इस योजना का लाभ सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को मिलेगा। केवल वे ही परिवार आवेदन कर सकते हैं जिनकी वार्षिक आय 72,000 रुपये से कम है।
बच्चे की उम्र 3 साल 6 महीने से 6 साल 6 महीने के बीच होनी चाहिए। प्रवेश प्रक्रिया में आयु की गणना 31 मार्च 2025 को आधार मानकर की जाएगी।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
इच्छुक अभिभावक www.rteranchi.in वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
दस्तावेजों की जांच के बाद अंतिम सूची जारी की जाएगी।
चयनित छात्रों को आरक्षित सीटों पर निःशुल्क नामांकन दिया जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज
प्रवेश प्रक्रिया के दौरान आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:
जन्म प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
निवास प्रमाण पत्र
आधार कार्ड
RTE अधिनियम का उद्देश्य
शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 2009 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्गों के बच्चों को निजी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर दिया जाता है। इसके तहत प्रत्येक निजी स्कूल में 25% सीटें आरक्षित होती हैं, ताकि हर वर्ग के बच्चों को समान अवसर मिल सके।