युवक के घर से मिल था गांजा, सुनाई गई 1 साल की सजा

जुर्माना नहीं देने पर आरोपी को एक महीनें की अतिरिक्त सजा काटनी होगी

News Aroma Media
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गिरिडीह: प्रधान जिला एंव सत्र न्यायधीश वीणा मिश्रा (Veena Mishra) की कोर्ट ने NDPS एक्ट सेक्शन 20/1 के तहत एक आरोपी को 1 साल की सजा और 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर आरोपी को एक महीनें की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

आरोपी युवक के घर से बरामद किया गया था गांजा

मामला साल 2017 का नगर थाना से जुड़ा हुआ है, जहां शहर के कोलडीहा निवासी मिथुन रजवार (Mithun Rajwar) के घर छापेमारी कर पुलिस ने मादक पद्धार्थ गांजे (Narcotic Ganja) के बड़े स्टॉक जब्त किए थे।

आरोपी मिथुन रजवार के घर के कमरे के पलंग के नीचे से गांजा का Stock बरामद किया गया था। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

पुलिस को छापेमारी के क्रम में जानकारी भी मिली थी कि मिथुन रजवार घर से गांजा का अवैध कारोबार करता है। इस दौरान छह साल तक आरोपी जेल में रहा और तीन दिन पहले आरोपी मिथुन रजवार (Mithun Rajwar) पर प्रधान जिला एंव सत्र न्यायधीश के कोर्ट ने दोषी करार दिया।

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