गिरिडीह: नाबालिग छात्रा के अपहरण में एक को दोषी करार दिया गया है। Poxo के विशेष न्यायाधीश यशवंत प्रकाश (Special Judge Yashwant Prakash) की अदालत (Court) ने मंगलवर को बबली सिंह उर्फ बाबला सिंह को दोषी ठहराया।
अदालत ने बबली सिंह की सजा के बिंदुओं पर सुनवाई के लिए 21 सितंबर की तिथि निर्धारित की है। यह मामला निमियाघाट थाना क्षेत्र का है।
दोषी बबली सिंह घटना के बाद से ही Jail में बंद है
घटना जून 2020 की है। पीड़िता के पिता ने मामले में FIR दर्ज करायी थी। FIR में कहा गया था कि उसकी नाबालिग पुत्री की शादी की नियत से अपहरण कर लिया गया है।
मामले में अदालत ने गवाहों के बयान एवं साक्ष्यों के आधार पर बबली सिंह को दोषी पाया। दोषी बबली सिंह घटना के बाद से ही Jail में बंद है।