गोड्डा में शादी की नीयत से किया अपहरण, मिली 30 वर्ष सश्रम कारावास

जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। बता दें कि इस मामले की कोर्ट में सुनवाई हुई, आरोपी को 30 वर्ष सश्रम कारावास की सजा के साथ 50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया

News Aroma Media
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गोड्डा: गोड्डा के मैनाचक में एक युवक ने किशोरी का शादी की नीयत से अपहरण (Kidnapped) किया था। इस मामले में पीड़िता के परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।

जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। बता दें कि इस मामले की कोर्ट में सुनवाई हुई। आरोपी को 30 वर्ष सश्रम कारावास (Rigorous Imprisonment) की सजा के साथ 50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया।

2022 में हुआ था मामला दर्ज

प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश जनार्दन सिंह की आदालत ने 2 अगस्त बुधवार को मामले की सुनवाई के बाद आरोपी मुख्तार अंसारी के खिलाफ सजा सुनाई। बता दें कि मामला जनवरी 2022 का है।

आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित कर दिया। न्यायालय में लोक अभियोजक लुकस हेंब्रम ने गवाहों का परीक्षण करवाया। जिसके बाद आरोपी को सजा सुनाई गई।

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