झारखंड में शिक्षकों के लिए अच्छी खबर!, बनेगी सेवा शर्त नियमावली, प्रोमोशन का भी मिलेगा लाभ

News Aroma Media

रांचीः झारखंड के प्राइमरी स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है।

सरकार ने इनके लिए सेवा शर्त नियमावली बनाने का निर्णय लिया है। वहीं, जिनकी सेवा संपुष्ट नहीं हो सकी है, उसे भी पूरा किया जाएगा।

इतना ही नहीं, वर्षों से प्रोमोशन नहीं पाने वाले शिक्षकों को प्रोमोशन भी दी जाएगी और जो लंबे समय से निलंबित किए गए हैं उन्हें निलंबन मुक्त भी किया जाएगा।

इस संबंध में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सिचव राजेश कुमार ने स्पष्ट संकेत दिए हैं। यह निर्णय सचिव की अध्यक्षता में हुई शिक्षक संगठनों की बैठक में लिया गया है।

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कार्मिक विभाग को भेजा प्रस्ताव

शिक्षा विभाग ने उर्दू शिक्षकों की योजना से गैर योजना में परिवर्तन का आश्वासन दिया है।

साथ ही, विभागीय सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए शिक्षक संघों से चर्चा कर विभाग की ओर से कार्मिक विभाग को प्रस्ताव भेजा जाएगा। बैठक में स्कूल के ग्रांट और छात्रों के लिए पोशाक की राशि छठ के बाद जारी करने पर सहमति बनी।

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यहां डीईओ को मिलेगा डीएसई का भी चार्ज

कॉमर्स योग्यता धारी शिक्षकों को भी वरीयता सूची में स्थान देने के साथ.साथ गढ़वा, गोड्डा, साहिबगंज में जिला शिक्षा अधीक्षक के खाली पदों पर जिला शिक्षा पदाधिकारी को चार्ज देने का निर्णय लिया।

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इसके अलावा शिक्षकों की सभी ग्रेडों में लंबित प्रोन्नति को पूर्व के प्रभाव से लागू करने, सभी कर्मचारियों और पदाधिकारियों के समान 10, 20 और 30 वर्ष के अंतराल में प्रोन्नति दिए जाने की अपील की गई।

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शिक्षकों के साथ नहीं होगा भेदभाव

बैठक में कहा गया कि छठे वेतन आयोग के अनुरूप आज भी शिक्षकों को उत्क्रमित वेतनमान का लाभ नहीं दिया जाना शिक्षकों के साथ भेदभाव पूर्ण रवैया है।

बैठक में प्राथमिक शिक्षा निदेशक किरण कुमारी पासी, उपनिदेशक रतन महावर, शिक्षक संघ के विजेंद्र चौबे नसीम अहमद, आनंद किशोर साहू, बलजीत कुमार सिंह, मो कयामुद्दीन, आशुतोष कुमार, विजय बहादुर सिंह, अरुण दास आदि मौजूद थे।