रांची: कल्याण विभाग (Welfare Department) के अंतर्गत आने वाले आवासीय विद्यालयों (Residential Schools) के रिक्त पदों में होने वाली नियुक्ति में अब आधी सीटों पर महिलाओं की भागीदारी होगी।
अभी तक आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर महिलाओं को जितना आरक्षण मिलता था, उससे अब 10 गुना ज्यादा रिजर्वेशन (Reservation) दिया जाएगा।
यानी पहले जो पांच फीसदी आरक्षण (Reservation) का लाभ मिल रहा था अब उसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान कर दिया है। साथ ही कार्मिक विभाग के झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्त्यिों में आरक्षण अधिनियम 2001 के दायरे से भी इसे बाहर कर दिया है।
कार्मिक विभाग ने संकल्प जारी किया
Cabinet के फैसले के बाद कार्मिक विभाग ने संकल्प जारी कर दिया है। दरअसल, अभी तक अन्य विभागों की नियुक्ति नियमावली की तरह ही कल्याण विभाग के अधीन विभागीय आवासीय विद्यालय (Residential school) शिक्षक सेवा नियुक्ति,प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों नियमावली 2017 अधिसूचित थी।
इसके अनुसार कार्मिक विभाग के द्वारा गठित आरक्षण नीति के अनुरूप सेवा के तहत नियुक्ति, प्रोन्नति आरक्षण अनुमान्य था, लेकिन राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि झारखंड राज्य कल्याण विभागीय आवासीय विद्यालय शिक्षक नियुक्ति प्रोन्नति एवं सेवा शर्त में महिलाओं को 50 फीसदी क्षैतिज आरक्षण नियुक्ति में दिया जाये।
बता दें कि राज्य में वर्तमान में आरक्षित कोटि (Reserved Category) की 60 प्रतिशत में से आरक्षित उम्मीदवारों की विभिन्न कोटियों में रिक्त्यिां हैं।