नई दिल्ली : गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (Goods and Services Tax) यानी GST काउंसिल की 52वीं बैठक (52nd Meeting of GST Council) में बिना ब्रांड के 70 प्रतिशत मिलेट्स वाले आटे पर GST नहीं लगेगा का फैसला लिया गया है।
वहीं मिलेट्स वाले ब्रांडेड आटे (Branded Flour) पर 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं मोलासिस पर GST 28 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है। आज यानी शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में ये बैठक हुई।
पाउडर के रूप में मिलेट्स यानी मोटे अनाज जैसे- ज्वार, बाजरा और रागी आदि से बने फूड को टैक्स (Food Tax) से छूट दी गई है। अभी इन पर 18 प्रतिशत टैक्स लगता है।
मोदी सरकार ने G20 Presidency में मिलेट्स को खूब प्रचारित किया था। बता दें कि साल 2021 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली (United Nations General Assembly) में साल 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है।
क्रूज शिप्स पर आईजीएसटी हटाया
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज शिप्स पर IGST हटाया गया। इस पर पहले 5 प्रतिशत टैक्स लगता था। वहीं इंडस्ट्रियल इस्तेमाल में आने वाले एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल (Extra Neutral Alcohol) पर 18 प्रतिशत GST वसूलने का फैसलस लिया गया है।
बैठक में लिए गए ये अहम फैसले
सभी तरह की जरी वाली चीजों पर 5 प्रतिशत GST लगेगा।
इंडस्ट्रियल इस्तेमाल में आने वाले एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल पर 18 प्रतिशत GST लगेगा।
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज शिप्स पर IGST हटाया गया
बिना ब्रांड के 70 प्रतिशत मिलेट्स वाले आटे पर GST नहीं लगेगा।
70 प्रतिशत मिलेट्स वाले ब्रांडेड आटे (Millets Branded Flour) पर 5 प्रतिशत GST लगेगा।
मोलासिस पर GST 28 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया।