नई दिल्ली: मार्केट (Market) में इन दिनों एक से बढ़कर एक इलेक्ट्रिक वाहन (Electric Vehicle) पेश किए जा रहे हैं।
इसी दौरान उत्तर प्रदेश (UP) के लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। UP सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) को बढ़ावा देने के लिए बड़ा निर्णय किया है। अब यहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर कोई Tax नहीं देना होगा।
साथ ही, रजिस्ट्रेशन फीस (Registration Fee) भी नहीं लगेगी। उत्तर प्रदेश शासन ने पूर्व में जारी अधिसूचना को संशोधित (Revised) करते हुए यह निर्णय किया है। इसके अंतर्गत 3 साल तक का Tax और Registration Fee नहीं देनी होगी।
इतना ही नहीं, यदि EV की मैन्युफैक्चरिंग प्रदेश (Manufacturing Region) में की गई है तब उस पर छूट 5 साल तक मिलेगी।
13 अक्टूबर 2025 तक लागू रहेगी यह पॉलिसी
इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पर दी जाने वाली छूट को लेकर प्रमुख सचिव एल वेंकटेश्वर लू (L Venkateswara Lu) की ओर से जारी संशोधित अधिसूचना के मुताबिक, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 (Electric Vehicle Manufacturing and Mobility Policy 2022) के अनुसार 14 अक्टूबर 2022 से 13 अक्टूबर 2025 तक उत्तर प्रदेश में बिक्री एवं रजिस्ट्रीयुक्त इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पर कर से 100% छूट दी जाएगी।
वहीं 14 अक्टूबर 2022 को अधिसूचित इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति (Electric Vehicle Policy) की प्रभावी अवधि के चौथे एवं पांचवें वर्ष यानी 14 अक्टूबर 2025 से 13 अक्टूबर 2027 तक प्रदेश में विनिर्मित बिक्रीकृत तथा रजिस्ट्रीकृत (Registered) EV पर भी 100% छूट मिलेगी।
किन इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलेगी टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस की छूट
इलेक्ट्रिक व्हीकल को सरकार ने ये भी साफ किया है कि EV का तात्पर्य इलेक्ट्रिक मोटर (Electric Motor) का उपयोग करने वाले समस्त ऑटोमोबाइल (Automobile) से है जो बैट्री, अल्ट्रा कैपेसिटर (Ultra Capacitor) अथवा फ्यूल सेल (Fuel Cell) द्वारा ऑपरेट होते हैं।
इनमें सभी तरह के 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर स्ट्रांग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल (HEV), प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल (PHEV), बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल (BEV) और फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल (FCEV) शामिल रहेंगे।
इन लोगों को मिलेंगे रजिस्ट्रेशन और टैक्स के पैसे वापस
सरकार ने इस EV पर सब्सिडी (Subsidy) देने वाली इस पॉलिसी (Policy) को 14 अक्टूबर 2022 से लागू किया है।
सरकार के इस फैसले से प्रदेश में मौजूदा लाखों इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनर्स के साथ-साथ EV खरीदने की प्लानिंग (Planning) कर रहे ग्राहकों को बड़ी राहत मिलेगी।
जिन लोगों ने 14 अक्टूबर 2022 से अब तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदें हैं। वे टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस भर दे चुके हैं, तब उसका अमाउंट (Amount) उनके अकाउंट में वापस आ जाएगा।
माना जा रहा है कि इलेक्ट्रिक 2- व्हीकल की ऑनरोड कीमत (Onroad Price) में 15 से 20 हजार रुपए तक और इलेक्ट्रिक कारों की कीमत में 1 लाख रुपए तक का अंतर आ जाएगा।
इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर मिलेगी भारी सब्सिडी
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी (Uttar Pradesh Electric Vehicle Policy) के अनुसार प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर ग्राहकों को भारी Subsidy भी मिलेगी।
Policy के मुताबिक, प्रदेश में खरीदे गए इलेक्ट्रिक व्हीकल के फैक्ट्री मूल्य (Factory Price) पर 15% की Subsidy भी दी जाएगी।
इसमें पहले 2 लाख इलेक्ट्रिक 2- व्हीलर पर 5,000 रुपए प्रति व्हीकल, पहले 50,000 इलेक्ट्रिक 3- व्हीलर पर अधिकतम 12,000 रुपए और पहले 25,000 इलेक्ट्रिक 4- व्हीलर के लिए प्रति व्हीकल पर 1 लाख रुपए तक की Subsidy दी जाएगी। वहीं, पहली 400 इलेक्ट्रिक बसों पर प्रति e-Bus 20 लाख रुपए तक की Subsidy मिलेगी।