रांची : झारखंड हाई कोर्ट (High Court) में रांची के जलस्रोतों के अतिक्रमण एवं शहर के बड़ा तालाब की साफ-सफाई को लेकर दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई हुई।
चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मंगलवार को राज्य सरकार और नगर निगम को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि कांके डैम, धुर्वा डैम, गेतलसूद डैम, हिनू नदी समेत अन्य जलस्रोतों के आसपास यदि कोई अतिक्रमण (Encroachment of Water Sources) है तो उसे अविलंब हटाया जाए। साथ ही इन जलस्रोतों में solid and liquid कचरा जाने से रोकने की भी समुचित व्यवस्था की जाए।
विज्ञापन के माध्यम से लोगों को किया जागरूक
कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार एवं रांची नगर निगम को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। साथ ही अगली सुनवाई में नगर आयुक्त को virtual रूप से court के समक्ष उपस्थित रहने की बात कही है। मामले में राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता जयप्रकाश ने पैरवी की।
सुनवाई के दौरान रांची नगर निगम की ओर से एलसीएन शहदेव (LCN Shahdev) ने कोर्ट को बताया कि नगर निगम क्षेत्र में आने वाले वाटर बॉडी (water body) के आसपास अतिक्रमण हटाने को लेकर कई पहल की गई है।साथ ही इन वाटर बॉडी में किसी तरह का गंदगी ना जाए इसे लेकर Pamphlet बांटकर, विज्ञापन के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया गया है।
मामले की अगली सुनवाई 12 सितंबर को
बड़ा तालाब में water treatment plant का सिविल वर्क करीब 65 फीसदी हो चुका है और mechanical कार्य भी करीब 35 फीसदी कार्य हो चुका है। मामले की अगली सुनवाई 12 सितंबर को होगी।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को तीन माह का समय राजधानी के जल स्रोतों जैसे कांके डैम, धुर्वा डैम, गेतलसूद डैम, हिनू नदी के अलावा बड़ा तालाब के आसपास से अतिक्रमण हटाने को कहा था। साथ ही अतिक्रमण नहीं हटने पर कोर्ट ने कड़ा आदेश पारित करने की बात भी कही थी।