रांची: Jharkhand High Court के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र (Sanjay Kumar Mishra) की अध्यक्षता वाली खंडपीठ (Bench) ने राज्य सरकार को राज्य के सभी सिविल कोर्ट में APP नीति (APP Policy) की प्रक्रिया तीन माह में पूरी करने का निर्देश दिया है।
यह निर्देश रंजन धारी सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को जिला बार एसोसिएशन (District Bar Association) से जुड़े रेगुलर प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं में से APP की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का आदेश देते हुए याचिका निष्पादित कर दी।
अधिवक्ता रामशुभग सिंह ने कोर्ट में पैरवी की
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रामशुभग सिंह (Ramshubhag Singh) ने कोर्ट में पैरवी की। प्रार्थी की ओर से हाई कोर्ट में उन्होंने कहा है कि जिस तरह झारखंड हाई कोर्ट में APP की नियुक्ति प्रक्रिया होती है, उसी आधार पर राज्य के सभी सिविल कोर्ट (Civil Court) में APP की नियुक्ति होनी चाहिए।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया नोटिफिकेशन (Notification) के आधार पर APP नियुक्ति की प्रक्रिया सिविल कोर्ट में शुरू कर दी गई है।