GST Council Meeting: GST काउंसिल की 52वीं बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया। GST काउंसिल ने कस्टमर्स के लिए शराब पर टैक्स (Tax on Liquor) लगाने का अधिकार राज्यों को सौंप दिया है।
GST काउंसिल के इस फैसले का असर शराब की कीमतों (Liquor Prices) पर भी पड़ेगा। शराब की कीमतों पर कस्टमर्स को राहत मिल सकती है।
ENA पर 18 % GST
काउंसिल के फैसले के मुताबिक अब कस्टमर्स वाले रॉ-मटीरियल एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (Raw-Material Extra Neutral Alcohol) को GST से छूट दी जाएगी, जबकि औद्योगिक प्रयोग के लिए इस्तेमाल होने वाले ENA पर 18 प्रतिशत GST लगाया जाएगा।
ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को बड़ा झटका
GST काउंसिल की बैठक (GST Council meeting) के बाद मीडिया से बात करते हुए राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग और कैसिनो पर शुरू से ही 28 फीसदी GST लागू था। बता दें कि दिल्ली और गोवा जैसे राज्यों ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और कैसीनो पर पिछली तारीख से टैक्स की मांग का मुद्दा उठाया है।
मल्होत्रा ने कहा- कुछ सदस्यों ने पिछली तारीख से टैक्सेशन का मुद्दा उठाया। उन्हें बताया गया कि यह पिछली तारीख से लागू नहीं किया गया है, बल्कि यह पहले से ही कानून में था।
ये देनदारियां पहले से ही मौजूद थीं, क्योंकि ये Online Games दांव लगाकर खेले जाते थे… दांव या जुए के चलते इन पर पहले से ही 28 प्रतिशत GST लग रहा था।
आटा पर भी हुआ फैसला
काउंसिल ने लेबल वाले मोटे अनाज के आटे पर पांच प्रतिशत कर लगाने का फैसला किया। आटे को पैक करके उस पर लेबल लगाकर बेचने पर GST लागू होगा।
ऐसा आटा, जिसमें कम से कम 70 प्रतिशत मोटे अनाज हों, उसे खुला बेचने पर शून्य प्रतिशत GST लागू होगा, लेकिन पैक करके और लेबल लगाकर बेचने पर पांच प्रतिशत GST लगेगा।
शीरा पर टैक्स कटौती
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा कि शीरे पर GST में कटौती से गन्ना किसानों को फायदा होगा और उनका बकाया तेजी से चुकाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि हम सभी को लगता है कि इससे पशु चारा बनाने की लागत में भी कमी आएगी, जो बड़ी बात होगी।
निदेशकों को मिली राहत
GST काउंसिल ने स्पष्ट किया कि कॉरपोरेट जगत (Corporate world) द्वारा अपनी सहायक कंपनियों को दी गई गारंटी पर 18 प्रतिशत GST लगेगा। हालांकि, निदेशक के कंपनी को व्यक्तिगत गारंटी देने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा (Sanjay Malhotra) ने कहा कि परिषद ने निर्णय लिया है कि जब कोई निदेशक किसी कंपनी को कॉरपोरेट गारंटी देगा, तो सेवा का मूल्य शून्य माना जाएगा और इसलिए उस पर कोई GST लागू नहीं होगा।
उन्होंने आगे कहा, जब कोई कंपनी अपनी सहायक इकाई को कॉरपोरेट गारंटी (Corporate Guarantee) देगी, तो यह माना जाएगा कि सेवा का मूल्य कॉरपोरेट गारंटी का एक प्रतिशत है। इसलिए, कुल राशि के एक प्रतिशत पर 18 प्रतिशत GST लगेगा।
इसके अलावा GST अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की अधिकतम आयु सीमा तय करने का भी निर्णय लिया गया। इसके तहत GST अध्यक्ष की अधिकतम आयु 70 वर्ष और सदस्यों की अधिकतम आयु 67 वर्ष होगी। इससे पहले यह सीमा क्रमश: 67 वर्ष और 65 वर्ष थी।