मोटे अनाज से बने प्रोडक्ट्स पर लगेगा 5% टैक्स, GST काउंसिल की बैठक में…

वित्त मंत्री ने बताया कि 70 प्रतिशत मोटे अनाज के आटे को खुला बेचा जाए, तब इसपर पर शून्य प्रतिशत GST लगेगा, लेकिन पैक करके बेचने पर पांच प्रतिशत GST लगेगा

News Aroma Media
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नई दिल्ली : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अगुवाई में शनिवार को जीएसटी काउंसिल की 52वीं बैठक (52nd meeting of GST Council) में कई बड़े फैसले लिए गए। GST काउंसिल ने मोटे अनाज से बने प्रोडक्ट्स पर 5 प्रतिशत टैक्स लगाने का फैसला लिया है।

वित्त मंत्री ने बताया कि 70 प्रतिशत मोटे अनाज के आटे को खुला बेचा जाए, तब इसपर पर शून्य प्रतिशत GST लगेगा। लेकिन पैक करके बेचने पर पांच प्रतिशत GST लगेगा।

बता दें कि इस पर 18 प्रतिशत GST लगता था लेकिन काउंसिल की फिटमेंट कमेटी ने टैक्स छूट की सिफारिश की थी। इसी के बाद यह फैसला लिया गया है। यह आटा अपने पोषण और स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाता है।

इसके अलावा काउंसिल ने शीरा पर GST 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने का फैसला किया है। GST काउंसिल ने सरकारी अधिकारियों को आपूर्ति होने वाली वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अलावा स्लम सुधार और उन्नयन की सेवाओं को जीएसटी छूट दी है। GST काउंसिल ने अल्कोहलिक शराब के निर्माण के लिए आपूर्ति किए जाने पर एक्स्ट्रा-न्यूट्रल अल्कोहल (ENA) की छूट को मंजूरी

दे दी है। अनाज आधारित और गुड़ आधारित ENA दोनों को GST से छूट दी जाएगी। GST  के अध्यक्ष के लिए आयु सीमा 67 से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी गई है।

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आतिशी ने कहा…

वहीं, सदस्य पहले की तरह 65 के बजाय 67 वर्ष की आयु तक सेवा कर सकते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों दोनों के लिए न्यूनतम आयु 50 वर्ष है। काउंसिल ने जॉब वर्क सर्विसेज पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया।

दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों (Online Gaming Companies) को दिए गए 1.5 लाख करोड़ रुपये के टैक्स चोरी के नोटिस को समाप्त करने की मांग की।

दिल्ली की वित्त मंत्री ने कहा कि Online Gaming  क्षेत्र 50,000 युवाओं के रोजगार का जरिया है और यह 17,000 करोड़ का विदेशी निवेश आकर्षित करता है, इसकारण जरूरी है कि इस उद्योग की रक्षा करने के लिए टैक्स चोरी से जुड़े नोटिस वापस लिए जाएं।

आतिशी ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग उद्योग पर 28 प्रतिशत कर सहित GST काउंसिल के पूर्व के फैसलों ने प्रतिकूल प्रभाव डाला है। बता दें कि दो अगस्त को हुई बैठक में काउंसिल ने कसीनो, हॉर्स रेसिंग (घोड़ों की दौड़) और ऑनलाइन गेमिंग पर कर में स्पष्टता लाने के लिए वस्तु एवं सेवा कर (GST) कानून में संशोधन को मंजूरी दी थी

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