नई दिल्ली: देशभर में फैली महामारी के बीच मोदी सरकार ने सभी लोगों को राहत दी है। केंद्र ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए जीएसटी फाइल करने की तारीख को आगे बढ़ा दिया है।
अब आप 28 फरवरी तक जीएसटी रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। सीबीआईसी ने इसकी जानकारी दी है।
यह वार्षिक रिटर्न दाखिल करने वाले व्यवसायों के साथ-साथ वर्ष 31 मार्च, 2020 तक की ऑडिट रिपोर्ट पर लागू होता है।
इससे पहले तारीख को 31 अक्टूबर से 31 दिसंबर, 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया था।
अब, कारोबारी फॉर्म जीएसटीआर-9, फॉर्म जीएसटीआर-9 सी का उपयोग करते हुए वित्तीय वर्ष 2019 के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
सीबीआईसी ने अपने ट्वीट में बताया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने की देय तिथि 28 फरवरी, 2021 तक बढ़ा दी गई है।
बता दें अगर आप देय तिथि के बाद में जीएसटी रिटर्न फाइल करते,तब आपको पेनाल्टी देनी पड़ती।
इसके अलावा विभागीय वेबसाइट के बार-बार हैंग होने और रिटर्न जमा कराने में आ रही दिक्कतों के कारण भी अंतिम तिथि को आगे बढ़ाया गया है।
जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जिसने भारत में अप्रत्यक्ष करों जैसे कि उत्पाद शुल्क, सेवा कर, और वैट के एक वेल्टर को बदल दिया है।