GST Violation Notice : मीडिया और Social Media में चल रहीं बहुत सारी चीजें फर्जी होती हैं। इन्हें लेकर लोगों को सावधान रहना चाहिए। इधर कुछ दिनों से GST उल्लंघन से जुड़े कई Notice लोगों को आ रहे हैं।
डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस (DGGI) और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (CBIC) ने कहा है कि यह नोटिस फर्जी हैं। लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है।
नोटिस मिलने पर इस तरह से कर सकते हैं वेरिफिकेशन
PIB द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, यदि लोगों को इस तरह के नोटिस मिलते हैं तो उन्हें CBIC की Website पर जाकर Verification कर लेना चाहिए। इसके लिए उन्हें VERIFY CBIC-DIN विंडो पर जाना होगा।
इसके अलावा टैक्सपेयर्स डायरेक्टरेट ऑफ डाटा मैनेजमेंट (DDM) के Online पोर्टल पर से भी इन नोटिस के संबंध में जानकारी जुटा सकते हैं। यदि उन्हें कोई भी संदिग्ध मैसेज मिलता है तो तुरंत इसकी DGGI और CBIC के पास शिकायत की जा सकती है।
DGGI और CBIC के सामने कई मामले
DGGI और CBIC को हाल ही में ऐसे कई मामलों की जानकारी मिली है। इसमें लोगों को फर्जी नोटिस भेजकर डराया जा रहा है। ये फर्जी नोटिस देखने में बिलकुल असली लग रहे थे।
इनमें Document Identification नंबर (DIN) भी लिखा हुआ था। मगर, यह डिन नंबर DGGI द्वारा जारी किए गए नहीं थे। इस फर्जीवाड़े से निपटने के लिए GST इंटेलिजेंस ने कड़े कदम उठाए हैं। ऐसे मामलों की जानकारी पुलिस को भी दी गई है। इस पर रोक लगाने के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे।
डिन नंबर फर्जीवाड़े से बचाएगा
CBIC ने 5 नवंबर, 2019 को सर्कुलर जारी कर डिन जारी करने को लेकर Taxpayers को सूचित किया था। ये डिन नंबर आपको फर्जीवाड़े से बचाने में सबसे ज्यादा उपयोगी है।
इसलिए Taxpayers Notice मिलने के बाद आसानी से डिन नंबर के जरिए इसका Verification कर सकते हैं। किसी भी तरह की लापरवाही करने की आवश्यकता नहीं।