नई दिल्ली: Central Cabinet (केंद्रीय मंत्रिमंडल) ने बुधवार को भारत में सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों (Satellite Television Channels) के अपलिंकिंग (Uplinking) और डाउनलिंकिंग (Downlinking) के लिए दिशानिर्देश, 2022 को मंजूरी दे दी।
इससे टेलीविजन चैनलों के लिए अनुपालन में आसानी होगी क्योंकि कार्यक्रमों के लाइव प्रसारण (Live Broadcast) के लिए किसी पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
हालांकि, सीधा प्रसारण किए जाने वाले कार्यक्रमों का पूर्व पंजीकरण जरूरी होगा।
ट्रांसमिशन के लिए पूर्व अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं
साथ ही, स्टैंडर्ड डेफिनिशन (SD) से हाई डेफिनिशन (HD) या इसके विपरीत भाषा में परिवर्तन या ट्रांसमिशन (Transmission) के मोड के ट्रांसमिशन के लिए पूर्व अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल पूर्व सूचना की आवश्यकता होगी।
इसके अलावा, दिशानिर्देशों में यह भी कहा गया है कि आपात स्थिति में, केवल दो निदेशकों/भागीदारों वाली कंपनी/LLP के लिए, एक निदेशक/साझेदार को बदला जा सकता है, जो इस तरह की नियुक्ति के बाद सुरक्षा मंजूरी के अधीन है, ताकि व्यावसायिक निर्णय लेने में सक्षम हो सके।