गुजरात हाईकोर्ट ने 8 दिन में मांगे मोरबी पुल हादसे की रिपोर्ट

News Aroma Media
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गांधीनगरGujarat High Court (गुजरात हाईकोर्ट)  ने मोरबी पुल हाद (Morbi Pool Incident)  का स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने इस मामले में गुजरात सरकार  (Gujarat Goverment) के अधिकारियों को नोटिस जारी किया है।

हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी

होईकोर्ट  (High court) ने अधिकारियों को नोटिस जारी कर सात दिनों में घटना की रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। नोटिस जारी करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि मोरबी दुर्घटना का स्वत: संज्ञान लिया है, हम राज्य सरकार से सख्त कार्रवाई की उम्मीद करते हैं।

उच्च न्यायालय ने कार्यवाही शुरू होने से पहले हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी

मुख्य न्यायाधीश, महाधिवक्ता, सॉलिसिटर जनरल, सरकारी वकील और सभी सरकारी वकीलों सहित उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों ने अपनी संवेदना प्रकट की।

प्रकाशित खबरों पर संज्ञान लेने के लिए रजिस्ट्री को नोटिस

उच्च न्यायालय ने 14 नवंबर को घटना पर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए गृह विभाग, शहरी आवास, नगर आयुक्त और मानवाधिकार सहित अधिकारियों को अधिसूचना जारी की।

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गुजरात हाईकोर्ट  (High court) ने अपने एक बयान में कहा हम राज्य सरकार से सख्त कार्रवाई की उम्मीद करते हैं। गौरतलब है कि मोरबी कांड में 134 लोगों की मौत के संबंध में प्रकाशित खबरों पर संज्ञान लेने के लिए रजिस्ट्री को नोटिस भी जारी किया गया है।

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