मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की याचिका पर आज होगी गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई

सिंघवी ने पूछा अगर यह स्थिति उनके (Rahul) दोष को निलंबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो फिर किसी के पास भी कोई और अतिरिक्त परिस्थितियां (Additional Circumstances) नहीं हो सकती हैं

News Desk
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नई दिल्ली: सूरत की कोर्ट (Surat Court) से आपराधिक मानहानि (Criminal Defamation) के मामले में दो साल के लिए दोषी ठहराए गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की याचिका पर आज 2 मई को गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) में सुनवाई होगी।

बताते चलें राहुल ने मोदी सरनेम मानहानि मामले (Modi Surname Defamation Case) में उनको सुनाई गई सजा पर रोक लगाने और उनको दोषी ठहराने के खिलाफ सेशंस कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है।

मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की याचिका पर आज होगी गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई- Gujarat High Court to hear Rahul Gandhi's plea on Modi surname issue today

2 बजे के बाद सुनवाई

हाईकोर्ट (High Court) में इस मामले की सुनवाई आज दोपहर 2 बजे के बाद होने की संभावना है। बीते हफ्ते शनिवार को राहुल गांधी का प्रतिनिधित्व करते हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi) ने गुजरात HC को बताया कि जिस अपराध के लिए कांग्रेस नेता को अधिकतम दो साल की जेल की सजा सुनाई गई थी, वह उतनी गंभीर प्रवृति का नहीं था और न ही इसमें कोई ऐसी अनैतिक बात कही गई थी जिसमें किसी तरह की अनैकिकता शामिल हो।

मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की याचिका पर आज होगी गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई- Gujarat High Court to hear Rahul Gandhi's plea on Modi surname issue today

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सिंघवी ने जस्टिस से कहीं यह बातें

सिंघवी ने जस्टिस हेमंत प्रच्छक की पीठ को बताया, एक लोक सेवक या जन-प्रतिनिधि (Public Representative) के मामले में ऐसे फैसले कई कारकों (उप चुनाव, निर्वाचन क्षेत्र और वहां के व्यक्तियों) पर असर डालते हैं जिनके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं।

सिंघवी ने कहा, जैसे कि अगर निर्वाचन आयोग राहुल गांधी को अयोग्य (Unfit) ठहराए जाने के बाद वहां उपचुनाव कराता है तो यहां से मामला जीत लाने के बावजूद उन चुनावों के परिणामों को खंडन नहीं किया जा सकता है।

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राहुल गांधी की चीनी गई थी लोकसभा की सदस्यता

सिंघवी ने पूछा अगर यह स्थिति उनके (Rahul) दोष को निलंबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो फिर किसी के पास भी कोई और अतिरिक्त परिस्थितियां (Additional Circumstances) नहीं हो सकती हैं।

राहुल गांधी को मार्च में उनकी Lok Sabha की सदस्यता से तब अयोग्य ठहरा दिया गया था जब उनको सूरत मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने 2019 के मामले में उनकी टिप्पणी, ‘सभी चोरों के Modi Surname क्यों हैं’ पर दोषी पाते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी।

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