गुमला: गुमला व्यवहार न्यायालय के एडीजे फोर अंजनी अनुज की अदालत ने शुक्रवार को गैंगरेप (Gang rape) के मामले की सुनवाई करते हुए दो आरोपितों आकाश कुमार गोप और आकाश कुमार गोलू को दोषी करार देते हुए 20-20 साल सश्रम कारावास तथा 25-25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
जुर्माने की राशि अदा नहीं पर एक-एक साल का अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार कंचन माला लकड़ा ग्राम गम्हरिया पोस्ट सकरपुर थाना गुमला के फर्दबयान के आधार पर 4 नवंबर, 2018 को दोनों आरोपितों के विरुद्ध मानसिक रूप से विक्षिप्त एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में गुमला थाना में भादवि की धारा 376(डी) के तहत एक नामजद मामला दर्ज किया गया था। दोनों ग्राम चेटर थाना गुमला के रहने वाले हैं।